ट्रेज़री खाते से बैंक खाते तक: EDF को मंज़ूरी मिल गई, आँकड़े अब भी ग़ायब
मुख्य उत्तर: पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने Export Development Fund के धन को सरकारी ट्रेज़री खाते से वाणिज्यिक बैंक खाते में ले जाकर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दे दी है। यह अनुमति है, निष्पादित लेनदेन नहीं; रिपोर्ट में कोष का आकार, प्रत्याशित प्रतिफल या निवेश अवधि कहीं नहीं बताई गई। मुख्य तथ्य: - Export Development Surcharge SRO/2335(I)/2025 के ज़रिए 1 दिसंबर 2025 से निलंबित किया गया। - EDF अधिनियम में संशोधन को 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। - नए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति 17 फ़रवरी 2026 की संघीय सरकार की अधिसूचना से हुई। - वाणिज्य मंत्रालय का सारांश 6 अक्टूबर 2026 का है; ECC ने प्रस्ताव मंज़ूर किया। - PFMA 2019 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी बताई गई। स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय, पाकिस्तान का सारांश दिनांक 6 अक्टूबर 2026; आर्थिक समन्वय समिति (ECC) का निर्णय; SRO/2335(I)/2025 दिनांक 1 दिसंबर 2025। संबंधित प्रश्न: प्रश्न: क्या निर्यात विकास कोष का धन वास्तव में स्थानांतरित हो चुका है? उत्तर: उपलब्ध दस्तावेज़ केवल अनुमति और रास्ता खुलने की बात करता है; धन हस्तांतरण या प्रतिभूति ख़रीद का कोई प्रमाण नहीं दिया गया। प्रश्न: निर्यात विकास कोष को कितनी राशि और कितना प्रतिफल मिलेगा? उत्तर: किसी भी उपलब्ध दस्तावेज़ में कोष का आकार, प्रत्याशित प्रतिफल या निवेश अवधि नहीं बताई गई है। प्रश्न: PFMA 2019 की धारा 23(2) इस मामले में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: यही प्रावधान तय करता है कि सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक में धन जाने पर संघीय सरकार की पूर्व मंज़ूरी अनिवार्य होगी।
एक दिसंबर 2026। इस तारीख़ से पाकिस्तान के निर्यात विकास कोष (Export Development Fund) की सबसे बड़ी आय पंक्ति — निर्यात विकास उपकर (Export Development Surcharge) — निलंबित कर दी गई। छह अक्टूबर 2026। इस तारीख़ पर वाणिज्य मंत्रालय ने वह सारांश तैयार किया जिसमें कोष के लिए 'वैकल्पिक आय स्रोत' माँगे गए। दोनों तारीख़ों के बीच करीब दस महीने हैं — और इन दस महीनों में कोष के पास अपनी आय का कोई स्वीकृत, क़ानूनी रास्ता नहीं था।
मैं सत्ताईस साल से क्रिकेट की बहियाँ पढ़ता आया हूँ — नीलामी के पर्स, अनकैप्ड खिलाड़ियों का फुलाव, ब्रॉडकास्ट के चेक, रिटेंशन की लीक। उस दुनिया में एक बात पक्की सीखी: नीलामी का दिन शेयर बाज़ार जैसा लगता है, बस उसमें धड़कन होती है। और जिस दिन किसी संस्था का पर्स खाली होता है, असली ख़बर बोली नहीं होती — असली ख़बर समय-सारणी होती है। मैंने प्रेस रिलीज़ से पहले बही-खाते पर भरोसा करना सीखा है, और यह फ़ाइल उसी नियम से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें खिलाड़ी नहीं, प्रक्रिया है। प्रक्रिया में तारीख़ें वही काम करती हैं जो क्रिकेट में रन-रेट करता है: वे बताती हैं कि असली दबाव कहाँ था।
संदर्भ: कोष क्या है, और उसके साथ क्या हुआ

Export Development Fund पाकिस्तान का एक सांविधिक कोष है, जो सरकार के Public Account में रखा जाता है और जिसकी प्रकृति non-lapsable है — यानी वित्त वर्ष के अंत में उसका पैसा सरकारी खज़ाने में नहीं समा जाता। इसकी आय का मुख्य ज़रिया निर्यात विकास उपकर था, जो निर्यात मूल्य पर लगने वाला प्रवाह-शुल्क है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्य-समूह की सिफ़ारिश पर प्रधानमंत्री ने इस उपकर को हटाने का निर्देश दिया। वित्त एवं राजस्व विभाग ने SRO/2335(I)/2026 जारी कर उपकर एक दिसंबर 2026 से निलंबित कर दिया। इसके बाद EDF अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे छब्बीस जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। सत्रह फ़रवरी 2026 की अधिसूचना से संघीय सरकार ने कोष के नए बोर्ड सदस्य नियुक्त किए।

कोष के बोर्ड ने अपनी तिरानवे और छियानवे बैठकों में इस मामले पर चर्चा की और सुविधा माँगी। वाणिज्य मंत्रालय का छह अक्टूबर 2026 का सारांश इसी दिशा में आगे बढ़ा। वित्त विभाग ने निवेश का विरोध नहीं किया — उसने समर्थन दिया, लेकिन साथ में क़ानूनी शर्त रखी: चूँकि धन सरकारी खाते से निकलकर एक वाणिज्यिक बैंक में जाएगा, PFMA 2026 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी होगी। आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने प्रस्ताव पर विचार करके मंज़ूरी दे दी, जिससे निवेश का रास्ता खुल गया — मुख्यतः स्थिर आय वाली सरकारी प्रतिभूतियों में, या National Bank of Pakistan के ब्याज-युक्त खाते में।
इस पूरे अभ्यास का घोषित मक़सद यह था कि निर्यातकों के लिए कारोबार की लागत घटे। साथ ही यह भी कहा गया कि कोष को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक आय के रास्ते चाहिए। लिखा क्या गया, यह साफ़ है। जो नहीं लिखा गया, वह इस फ़ाइल का असली विषय है।
कोर: मंज़ूरी नतीजा नहीं है, मंज़ूरी इजाज़त है
अगर इस फ़ाइल को एक मैच की तरह पढ़ें, तो स्कोरबोर्ड पर पहला झटका तारीख़ों का है। उपकर एक दिसंबर 2026 से बंद हुआ। वैकल्पिक आय माँगने वाला सारांश छह अक्टूबर 2026 का है। बीच में करीब दस महीने का वह दौर है जिसमें कोष की मुख्य आय पंक्ति ख़त्म हो चुकी थी और नया रास्ता स्वीकृत नहीं था। यह क्रम उल्टा है — पहले आय का स्रोत हटाया गया, फिर उसकी भरपाई खोजी गई। किसी भी संस्था के लिए यह उल्टा क्रम वित्तीय जोखिम है, क्योंकि आप पहले ब्रेक लगाते हैं और फिर देखते हैं कि सड़क है या नहीं।
बोर्ड की बैठकों की गिनती इसी देरी की दूसरी गवाही है। तिरानवे और छियानवे बैठकों के बीच का फ़ासला बताता है कि यह मामला एक नहीं, करीब तीन बैठकों तक लटका रहा। संस्था के पास क़ानूनी शक्ल थी, बोर्ड था, बैठकें हो रही थीं — और आय का रास्ता फिर भी बंद था।
मंज़ूरी और निष्पादन एक चीज़ नहीं हैं। पूरे दस्तावेज़ में यह कहीं नहीं है कि धन ट्रेज़री खाते से निकल चुका है, या प्रतिभूतियाँ ख़रीदी जा चुकी हैं। जो लिखा है, वह इतना ही है कि ECC ने विचार किया, मंज़ूरी दी, और 'रास्ता खुल गया'। रास्ता खुलना एक प्रशासनिक घटना है; पैसे का हिलना उससे अलग घटना है। पत्रकारिता में यही वह जगह है जहाँ सुर्ख़ियाँ आगे निकल जाती हैं और तथ्य पीछे रह जाते हैं।

यहाँ फ़ाइल का सबसे चुभने वाला सच सामने आता है: इस रिपोर्ट में एक भी रुपया नहीं है। कोष का कुल आकार कितना है — नहीं बताया। उपकर से सालाना कितनी आय होती थी — नहीं बताया। निवेश से कितना प्रतिफल मिलने की उम्मीद है — नहीं बताया। अवधि, जोखिम, प्रतिभूतियों की श्रेणी — कुछ नहीं। जो संख्याएँ मौजूद हैं, वे सब तारीख़ें हैं या क़ानूनी पहचान: एक दिसंबर 2026, SRO/2335(I)/2026, छब्बीस जनवरी 2026, सत्रह फ़रवरी 2026, छह अक्टूबर 2026, तिरानवे और छियानवे बैठकें, और धारा 23(2)।
जिस कोष की 'स्थिरता' की बात हो रही हो, उसकी स्थिरता पर बिना एक भी आँकड़े के रिपोर्ट लिखी गई है। यही इस पूरे पैकेज का सबसे बड़ा सबूत-अंतराल है। कोई पाठक, कोई निर्यातक, कोई विपक्षी सांसद — कोई भी यह नहीं जाँच सकता कि निवेश की आय उपकर की आय की भरपाई कर पाएगी या नहीं। और जब दावा बिना माप के हो, तो दावे की जगह उम्मीद बैठ जाती है। सरकारी सारांशों में आम तौर पर वित्तीय आँकड़े होते हैं; उनका इस तरह ग़ायब रहना अपने आप में एक सवाल है, जिसका जवाब मूल दस्तावेज़ में ढूँढ़ना पड़ेगा।
सत्ता की क़तार में रखकर देखें तो नक़्शा साफ़ है। नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य-समूह से होती है, निर्देश प्रधानमंत्री का है, क़ानूनी शक्ल वित्त एवं राजस्व विभाग के SRO से आती है, संसद और राष्ट्रपति की स्वीकृति से अधिनियम बदलता है, संघीय सरकार बोर्ड बैठाती है, वित्त विभाग शर्तें तय करता है, और अंतिम मंज़ूरी ECC देती है। इस क़तार में EDF ख़ुद कहाँ है? वह अपनी ही जमा राशि को अपनी मर्ज़ी से नहीं हिला सकता। EDF को अपने पैसे के लिए सुविधा माँगनी पड़ती है — यही इस मामले की सबसे साफ़ सत्ता-सच्चाई है। यह वित्त विभाग और वाणिज्य मंत्रालय की कहानी है, कोष की नहीं।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसने समर्थन दिया और साथ में क़ानूनी शर्त रखी। इसे हार की तरह पढ़ना ग़लत होगा; यह गेटकीपिंग की जीत है — रकम को न रोकते हुए जवाबदेही को बाँधने की कोशिश। शासन के नज़रिए से यह फ़ाइल का सबसे मज़बूत हिस्सा है, क्योंकि नियंत्रण धन हस्तांतरण से पहले पहचाना गया, बाद में नहीं।
अब वह हिस्सा जिस पर सबसे कम बात हो रही है। यह कोष निर्यात विकसित करने के लिए बना था। उसे अब सरकारी प्रतिभूतियों का धारक बनाया जा रहा है। कोष की क़ानूनी शक्ल मजबूत हुई है — अधिनियम संशोधित, बोर्ड नया। लेकिन असली ताक़त, यानी अपनी ख़ुद की आय, उससे छिन चुकी है। काग़ज़ी तौर पर संस्था मज़बूत हुई और आर्थिक तौर पर कमज़ोर — यही इस पूरे फ़ैसले का विरोधाभास है।
यहीं मिशन-ड्रिफ्ट का सवाल खड़ा होता है। फ़ाइल में कहीं यह शर्त नहीं लिखी कि निवेश से मिलने वाली आय निर्यात से जुड़े कामों पर ही ख़र्च होगी। जिस कोष का नाम निर्यात विकास है, वह अगर लंबे समय तक सरकारी काग़ज़ के प्रतिफल से चलता रहे, तो उसका मूल काम पीछे छूट जाएगा। यह कल्पना नहीं है; यह उस पाठ से सीधे निकलती है जो मंज़ूरी के साथ दिया गया।
यहाँ लेनदेन का एक पहलू है जो सुर्ख़ियों में कभी नहीं आता। धन सरकारी ट्रेज़री खाते से निकलकर एक वाणिज्यिक बैंक में जाएगा, और वहाँ से सरकारी प्रतिभूतियाँ ख़रीदी जाएँगी। यानी सरकार अपना ही पैसा, एक बिचौलिए के ज़रिए, अपने ही हाथों उधार ले रही है — और उस बिचौलिए का मार्जिन चुका रही है। कोष की बही में मुनाफ़ा साफ़ दिखेगा, लेकिन समेकित सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध फ़ायदा उस सुर्ख़ी वाले प्रतिफल से कहीं कम होगा — और लागत जोड़ने पर नकारात्मक भी हो सकता है।
दूसरे शब्दों में, जो नई आय पैदा होने की बात हो रही है, उसका एक हिस्सा नई आय नहीं, बल्कि मौजूदा मूल्य का पुनर्वर्गीकरण है। यह तकनीकी बात लगती है, लेकिन निर्णय लेने वालों के लिए यह निर्णायक है: किसी संस्था के खाते में दिखने वाला मुनाफ़ा और सरकार के खाते में दिखने वाला मुनाफ़ा दो अलग संख्याएँ हैं।
फ़ाइल में निवेश की केवल दो मंज़िलें गिनाई गई हैं — स्थिर आय वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ, और National Bank of Pakistan का ब्याज-युक्त खाता। यहीं रुककर सवाल पूछना ज़रूरी है: अवधि की सीमा क्या है? एक ही जगह कितना पैसा लगाया जा सकता है? कौन से उपकरण वर्जित हैं? तुलना का मानक क्या होगा? सार्वजनिक धन को निवेश की छूट देते समय जो शर्तें नहीं लिखी जातीं, वही बाद में जोखिम बनकर लौटती हैं। संप्रभु कोषों के प्रबंधन में यह मान्य कमज़ोरी है, और इस फ़ाइल में यह जगह खाली है।
इसी तरह, निगरानी की पंक्ति भी चुप है। ऑडिटर-जनरल से लेखा-परीक्षा, लोक लेखा समिति की जाँच, या ECC को नियमित रिपोर्टिंग — इनमें से किसी का ज़िक्र नहीं है। चुप्पी इस बात का सबूत नहीं कि कुछ नहीं है, लेकिन जिस कोष को अभी-अभी वाणिज्यिक बैंक में संपत्ति रखने की इजाज़त मिली है, उसके लिए रिपोर्टिंग की अनिवार्यता न लिखा जाना एक नियंत्रण-अंतराल है।
लागत घटाने का तर्क अपनी जगह ठीक है। निर्यातकों पर से उपकर हटाना उनके कारोबार की लागत घटाता है। लेकिन भरपाई का गणित ध्यान से देखिए। उपकर निर्यात मूल्य पर लगने वाला प्रवाह-शुल्क था — यानी हर सौदे से एक हिस्सा। निवेश आय मूलधन पर मिलने वाला प्रतिफल है — सामान्य हालात में एक अंकीय वार्षिक दर। प्रवाह-शुल्क और मूलधन-प्रतिफल दोनों अलग किस्म की संख्याएँ हैं; और रिपोर्ट स्वयं यह स्वीकार करती है कि मक़सद बहाली नहीं, स्थिरता है। यह शब्द-चयन संयोग नहीं लगता। बहाली का मतलब होता कि पहले जितनी क्षमता थी, वह लौट आए। स्थिरता का मतलब है कि जो बचा है, वह चलता रहे।
कॉन्ट्रैरियन: कमरे की पढ़ाई और बही-खाते की पढ़ाई
कमरा इस फ़ैसले को एक सफलता की तरह पढ़ेगा, और उसे ऐसे पढ़ने के पूरे हक़ हैं। तर्क सबसे मज़बूत रूप में यह है: कोष डूबने से बच गया; निर्यातकों के ऊपर से उपकर हटा; अधिनियम संशोधित हुआ, बोर्ड बहाल हुआ, वित्त विभाग ने नियम पहले पहचाना, ECC ने मंज़ूरी दी — शासन की मशीन चली, और चली ठीक। मुझे यह पढ़ाई झूठी नहीं लगती। मुझे यह अधूरी लगती है।
क्योंकि इस कहानी में सब कुछ दर्ज है, सिवाय उस चीज़ के जिसके लिए यह पूरी कवायद हुई। कोष का आकार नहीं, प्रतिफल नहीं, अवधि नहीं। आप किसी संस्था की जीवनी नहीं लिख सकते जब आपको उसकी जमा राशि ही पता न हो। यही वह पैमाना है जिस पर मैं अपनी बात काटने को तैयार हूँ: अगर प्रकाशित निवेश जनादेश आ जाए — अवधि, सीमा, मानक और वर्जित उपकरण सब लिखे हुए; अगर लेखा-परीक्षा और रिपोर्टिंग की पंक्ति सार्वजनिक हो जाए; अगर यह लिख दिया जाए कि उपकर बहाल होने पर निवेशित धन का क्या होगा — तो मैं अपनी आशंका वापस ले लूँगा। तब तक जो सामने है, वह अनुमति है, निष्पादन नहीं।
आगे चार चीज़ें देखने वाली हैं। एक: निवेश का लिखित जनादेश — अवधि, सीमा और मानक के साथ। दो: लेखा-परीक्षा और रिपोर्टिंग की पंक्ति। तीन: उपकर बहाल होने की सूरत में धन की वापसी का प्रावधान। चार: क्या यह तरीक़ा दूसरे निष्क्रिय सार्वजनिक कोषों पर भी आज़माया जाएगा। चौथा बिंदु सबसे दिलचस्प है, क्योंकि अगर यह मॉडल चल निकला तो यह एक कोष की मरम्मत नहीं, पूरे लोक-वित्त के ढाँचे को छूने की शुरुआत होगी। पहले तीन सवालों के जवाब आने से पहले चौथे की तारीफ़ करना जल्दबाज़ी होगी। कोष का पर्स खाली हुआ था; अब वह भरा जा रहा है या सिर्फ़ गिना जा रहा है — यह अगली फ़ाइल बताएगी।
